सुप्रीम कोर्ट ने फिर
कहा है कि
किसी भी सरकारी
योजना का लाभ
लेने के लिए
आधार कार्ड जरूरी
नहीं है।
अदालत ने केंद्र
सरकार से कहा
है कि वह
इस बारे में
राज्य सरकारों को
लिखित निर्देश दे
कि सुप्रीम कोर्ट
के अंतरिम आदेश
का पालन किया
जाए।
कोर्ट ने कहा
कि हमारे आदेश
का उल्लंघन नहीं
होना चाहिए अन्यथा
कोर्ट सख्ती बरतेगा।
कोर्ट में एक
याचिका दायर कहा
गया कि सुप्रीम
कोर्ट के साफ
आदेश के बावजूद
कुछ राज्य आधार
कार्ड को कई
सरकारी सेवाओं में जरूरी
कर रहे हैं।
अदालत ने 23 सितंबर 2013 में
अपने अंतरिम आदेश
में आधार की
अनिवार्यता खत्म करने
का आदेश दिया
था।
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