Bal Adhikal |
आज फिर समाज को दूषित और विद्रूपित करने वाला तथा इलाहाबाद राजकीय बाल सुधार गृह में हो रहा बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है इलाहाबाद जैसे महानगर क्षेत्र में ऐसा मामला निन्दनिये है. यंहा राजकीय बाल गृह में 3 बच्चियों के साथ दुराचार का मामला सामने आया है ! इस पुरे मामले में बालगृह में ही कम करने वाले एक चौकीदार की संलिप्तता पाई गयी है ! जिसकी अभी तक हुई जाँच में पुष्टि हो गई है ! जिन 3 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया है उनमे से 2 की मेडिकल परिक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है जबकि एक अन्य का मेडिकल परिक्षण बाकि है
इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी बाल गृह की अधिछिका उर्मिला गुप्ता को शिकायत का इंतजार है उन्होंने आगे ये भी कहा की अन्य बच्चियों का मेडिकल परिक्षण तभी कराया जायेगा जब वह खुद शिकायत करेगी किन्तु अधिछिका साहिबा ये भूल गयी है की जिन बच्चियों से ये शिकायत की आपेछा कर रही है वो 10 वर्ष से भी कम उम्र की है ! जिस राजकीय बाल गृह की वो आधीछिका है यही 3 बच्चियों के साथ यह घिनौना वारदात शायद लम्बे समय से हो रहा हो और उन्हें इनकी भनक तक नही है जो की नामुनकिन है !
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है तथा इलाहाबाद के जिलाधिकारी से ये पूछा है की आरोपी कर्मचारी की बर्खास्तगी समेत अधिछिका जिनकी नाक के नीचे ऐसी शर्मनाक घटना घटित हुई उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ! न्यायलय ने प्रमुख सचिव महिला व् बाल कल्याण विभाग उत्तरप्रदेश से व्यक्तिगत हलफनामा मांगते हुए पूछा है की सरकार द्वारा संचालित राज्य के अन्य बाल गृहों में अन्तः वासियों की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ! न्यायलय ने ये भी पूछा है की इससे पहले ऐसे अपराध करने वाले कर्मचारियो के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी !
ऐसे मामले की गंभीरता को देखते हुए तथा वर्तमान मामले को गंभीरता से लेते हुए हमारी संस्था Legal Freedom तथा हमारी साथी संस्था PUHR (People Union for Human Right ) ने मिलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक PIL दाखिल करने का निर्णय लिया है ! हम उच्च न्यायालय से यह मांग करेगे की राज्य के अन्य राजकीय बाल गृहों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक जाँच दल गठित करे तथा राज्य के अन्य बाल गृहों में एक उचित नियुक्ति प्रक्रिया का पालन कराये!
mahila adhikar |
Blog post by- ABHISHEK ANAND
Legal freedom "a firm for legal solution"
हमसे हमारे इ-मेल पर संपर्क किया जा सकता है - abhishek@legalfreedom.in
Article typed by - mr. Aditya singh
No comments:
Post a Comment